प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्रो के कर्मचारियों को पेंशन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गयी है | प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की घोषणा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा अंतरिम बजट 1 फरवरी 2019 को की गयी थी | Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana के अंतर्गत असंगठित क्षेत्रो के कामगार श्रमिक जैसे ड्राइवर ,रिक्शा चालक ,मोची ,दर्जी,मजदुर ,घरो में काम करने वाले नौकर ,ईट भट्टा कर्मकार आदि आते है जिनकी मासिक आय 15000 रूपये या उससे कम होनी चाहिए वह इस योजना का लाभ उठा सकते है | प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को 15 फरवरी 2019 को लागू किया गया था | इस योजना के तहत लाभार्थियों को 60 साल की आयु के पश्चात् 3000 रूपये की पेंशन धनराशि हर महीने दी जाएगी | Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana 2021 के अंतर्गत आवेदन करने वाले लाभार्थियों की आयु 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष होनी चाहिए | इस योजना का लाभ सरकारी कर्मचारी ,कर्मचारी भविष्य निधि(EPF) ,नेशनल पेंशन स्किम (NPS)तथा राज्य कर्मचारी बीमा निगम(ESIC) के सदस्य नही...
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